अवैध निर्माण रोकने के लिए मालिक को नोटिस

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न्यू चंडीगढ़ 14/01/2025 | Aj Di Awaaj

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद इस सारे क्षेत्र कांसल व नयागांव में धड़ल्ले से अवैध नवनिर्माण के कार्य चल रहे हैं। जिसे रोकने के लिए नगर काउंसिल नयागांव के कार्यकारी अधिकारी रवी जिंदल की और से तीन अधिकारियों की टीम बनाई गई हैं। वहीं, टीम ने अवैध नवनिर्माण वाली बिल्डिंग की मालकिन को नोटिस में इंदरजीत कौर पत्नी परमिंद्र सिंह पराग वैली को नोटिस देते हुए
बताया गया कि 18253-2009 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार सुखना कैचमैंट इलाके में इमारतों पर रोक लगाई है। इसके बावजूद आपकी ओर से नवनिर्माण किया जा रहा है, जोकि अदालत के हुक्मों और पीएमए 1911 की धारा 195,195 ए की उल्लंघना है। इस लिए आपको सूचित किया जाता है कि हो रहे निर्माण को तीन दिनों के अंदर गिराकर नगर परिषद को सूचित किया जाए। अगर इस निर्माण को नहीं गिराया गया तो इस मामले को न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। परंतु जैसे ही नोटिस चस्पा कर निकल रहे थे। तभी उन्हें वहां उनको चार पांच गाड़ियों में आए लोगों ने घेर लिया, जिसके बाद वहां मौके पर पहुंचे क्षेत्र के एक पत्रकार को सूचना मिली तो वह भी वहां पहुंच गया । उसने वहां अवैध नवर्निमाण की कुछ फोटो खींच ली तब उन आये लोगो ने उस पत्रकार को भी रोक लिया और दोनों के मोबाइल छीनकर मोके की खींची गई सारी फोटो को डलीट कर दिया गया। रवि जिंदल ऐडिशनल र्चाज नगर काउंसिल नयागांव का कहना है कि हमें तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों पर कार्य कर रहे है कि नवर्निमाण को रोका जाए। उन्होंने कहा कि सूचित किया जाता है कि हो रहे नवनिर्माण को तीन दिनों के अंदर गिराकर नगर काउंसिल नयागांव को सूचित किया जाए। अगर इस नवनिर्माण को नहीं गिराया गया तो इस मामले को न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।