नगर काउंसिल टीम को अवैध नवनिर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका

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• न्यू नोटिस चस्पा करने गई टीम को

14/01/2025: Aj Di Awaaj

चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कांसल और नयागांव क्षेत्र में अवैध निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। इसे रोकने के लिए सोमवार को नगर काउंसिल नयागांव के कार्यकारी अधिकारी रवि जिंदल ने तीन अधिकारियों की एक टीम गठित की। सोमवार को टीम ने कांसल में अवैध निर्माण रोकने और नोटिस जारी करने का प्रयास किया। टीम ने इंदरजीत कौर, पत्नी परमिंदर सिंह, निवासी पराग वैली को नोटिस जारी कर जानकारी दी कि सीडब्ल्यूपी 18253-2009 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशानुसार सुखना कैचमेंट क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। इसके बावजूद उनकी ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो अदालत के आदेश और पीएमए 1911 की धारा 195, 195ए का उल्लंघन है। टीम ने अवैध निर्माण को तीन दिन के भीतर गिराने और नगर परिषद को सूचित करने का आदेश दिया ।
सोमवार को नोटिस चस्पा करने के बाद टीम जैसे ही वहां से निकलने लगी, चार-पांच गाडियों में आए लोगों ने उन्हें घेर लिया। बड़ी मुश्किल से टीम वहां से निकल पाई। नगर काउंसिल नयागांव के कार्यकारी अधिकारी रवि जिंदल ने कहा हम हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और अवैध निर्माण रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सुखना कैचमेंट क्षेत्र ईको सेंसेटिव जोन में आता है, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। हमने अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस किया है।